क्या UPI के ज़रिए 2,000 रुपये से ज़्यादा के लेन-देन पर 18% GST लगेगा? सरकार ने साफ़ किया सवाल
क्या UPI के ज़रिए 2,000 रुपये से ज़्यादा के लेन-देन पर 18% GST लगेगा? सरकार ने साफ़ किया सवाल
Ans- सीबीआईसी ने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में कहा, "सरकार द्वारा 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर विचार करने के दावे पूरी तरह से झूठे,
भ्रामक और निराधार हैं।" 30 दिसंबर 2019 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से,
सीबीडीटी ने जनवरी 2020 से एमडीआर को व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) यूपीआई लेनदेन पर हटा दिया है।
यूपीआई लेनदेन पर वर्तमान में एमडीआर नहीं लगाया जाता है, इसलिए जीएसटी लागू नहीं है। "
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